नए PPF रूल्स 1-अक्टूबर से लागू होंगे:एक से ज्यादा PPF खाते, माइनर्स और NRIs अकाउंट्स के लिए नियम बदले, जानें डीटेल्स

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF के नए रूल्स 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने पोस्ट ऑफिसों के जरिए खोले गए मौजूदा पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट्स को सुव्यवस्थित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। PPF रूल्स में नए चेंजेस माइनर्स यानी नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF अकाउंट्स, एक से ज्ययादा PPF अकाउंट्स और पोस्ट ऑफिसों के जरिए नेशनल सेविंग स्कीम्स के तहत नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) के PPF अकाउंट्स के एक्सटेंशन यानी विस्तार से जुड़े हैं। PPF अकाउंट्स के लिए रूल्स बदले माइनर्स के नाम पर खोले गए PPF अकाउंट्स एक से ज्यादा PPF अकाउंट्स एडिशनल अकाउंट पर 0% इंटरेस्ट रेट NRIs के PPF अकाउंट्स पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है PPF
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), केंद्र सरकार से सपोर्टेड एक पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे निवेशकों को अट्रैक्टिव लॉन्ग-टर्म लाभ प्रोवाइड करते हुए सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह EEE (एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट) कैटेगरी के अंतर्गत काम करता है। जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इन्वेस्टेड प्रिंसिपल, अर्जित ब्याज और फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट- सभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार टैक्सेशन से मुक्त हैं।

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