विक्रम की ‘तंगलान’ और सूर्या की ‘कंगुवा’ को नोटिस जारी:रिलीज से पहले मेकर्स को मद्रास हाईकोर्ट में जमा करने होंगे 1 करोड़ रुपए

चियान विक्रम की अपकमिंग फिल्म ‘तंगलान’ और सूर्या की अपकमिंग फिल्म ‘कंगुवा’ कानूनी मामले में उलझ गई हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर केई ज्ञानवेल राजा के स्टूडियो ग्रीन प्रोडक्शन कंपनी को बुधवार (14 अगस्त) तक एक-एक करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का आदेश है कि जब तक यह राश‍ि जमा नहीं होगी तब तक दोनों फिल्‍मों को रिलीज नहीं किया जा सकता। जहां ‘तंगलान’ 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होनी है। वहीं ‘कंगुवा’ 10 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये दोनों ही बड़े बजट की तमिल फिल्में हैं। ‘तंगलान’ के मेकर्स के लिए बड़ी मुसीबत
जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्‍ट‍िस सीवी कार्तिकेयन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आदेश दिया कि ‘तंगलान’ गुरुवार (15 अगस्त) को पूरे देश में रिलीज होने वाली है। ऐसे में 14 अगस्त को ही यह राश‍ि जमा कर दी जाए। न्यायाधीशों ने यह भी आदेश दिया कि ‘कंगुवा’ की रिलीज से पहले भी एक करोड़ रुपए और जमा किए जाएं। जानिए क्या है पूरा मामला
यह आदेश हाई कोर्ट के ऑफ‍िश‍ियल असाइनी द्वारा दायर एक याचिका पर दिया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्‍त व्‍यक्‍त‍ि को दिवालिया बिजनसमैन अर्जुनलाल सुंदरदास (जिनका अब निधन हो चुका है) से बकाया कर्ज वसूलने का काम सौंपा गया था। सुंदरदास पर अपनी फाइनेंस और रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश का लालच देकर लोगों से कई करोड़ रुपए ठगने का आरोप था। सुंदरदास ने स्टूडियो ग्रीन संग मिलकर काम किया
सुंदरदास ने 2011 में स्टूडियो ग्रीन के साथ मिलकर 40 करोड़ रुपए निवेश कर एक फिल्म का सह-निर्माण करने का फैसला किया था। सुंदरदास ने सितंबर 2011 और अक्टूबर 2012 के बीच अलग-अलग डेट्स पर प्रोडक्शन हाउस को 12.85 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह बीच में ही पीछे हट गए। प्रोडक्‍शन हाउस को ब्‍याज सहित चुकाने थे 10.35 करोड़
मामले में प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें पूरी रकम चुकाने में असमर्थता जताई और कहा कि यह पैसे प्री-प्रोडक्शन काम के दौरान खर्च हो गए। दिवालिया कंपनी को केवल 2.5 करोड़ रुपए वापस मिले, जिससे 10.35 करोड़ रुपए की रकम बाकी रह गई। ऑफिशियल नियुक्तकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि वह प्रोडक्शन हाउस को दिसंबर 2013 से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 10.35 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दे, ताकि मृतक सुंदरदास के पास पैसा जमा करने वालों को उनके पैसे वापस किया जा सकें। जब तक पैसे जमा नहीं होंगे हर फिल्‍म की रिलीज पर रोक लगेगी
इससे पहले कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2013 से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 10.35 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। लेकिन 2019 के बाद इस आदेश का पालन नहीं किया गया। ऐसे में ऑफिशियल असाइनी ने स्टूडियो ग्रीन की भविष्य की सभी फिल्मों (जिसमें ‘तंगलान’ और ‘कंगुवा’ शामिल हैं) को तब तक जब्त करने की याचिका दायर की जब तक कि वह पांच साल पुराने अदालती आदेश का पालन नहीं करता।

Credit: Dainik Bhaskar

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