भारत के 72% टैक्सपेयर्स नए टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल कर रहें हैं। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (बुधवार, 21 अगस्त) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 165वीं एनिवर्सरी पर दी। वित्त मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था को बहुत सोच-समझकर और आसान व्यवस्था के रूप में बनाया गया है। जो लोग इसके जरिए टैक्स फाइल करते हैं उनका मानना है कि ये ज्यादा सहज और फायदेमंद है। वित्त मंत्री के संबोधन की 5 बड़ी बातें… न्यू टैक्स रिजीम को समझें
इस बार बजट में इनकम टैक्स में 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं 3 लाख से 6 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। मान लीजिए, किसी की सालाना इनकम 7 लाख रुपए है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 4 लाख में से 3 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। वहीं 1 लाख रुपए पर 10% यानी 10 हजार रुपए टैक्स लगेगा। यानी कुल 25,000 रुपए टैक्स हुआ। पर इस रिजीम में सरकार 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स को सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। हालांकि इसमें भी एक पेंच है। अगर आपकी कमाई 7 लाख रुपए से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको एक रुपए पर नहीं बल्कि 4,00,001 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,00001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5% की दर से 15,000 रुपए और बाकी 1,00,001 रुपए पर 10% की दर से 10,000.10 रुपए चुकाने होंगे। यानी टैक्स की कुल देनदारी 25,000.10 रुपए बनेगी। यह खबर भी पढ़ें… 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न: ITR भरने के लिए मिलते हैं 2 ऑप्शन, यहां समझें आपके लिए कौन-सी टैक्स रिजीम सही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करन के लिए 4 दिन बचे हैं। 31 जुलाई तक आपको ये काम निपटाना है। ITR भरने के लिए 2 टैक्स रिजीम के ऑप्शन मिलते हैं। पहली या ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
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